छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से, सरकार लाएगी 9 अहम विधेयक; किसानों और कानून व्यवस्था पर विपक्ष के तेवर तेज
Chhattisgarh Assembly's monsoon session begins today
रायपुर। Chhattisgarh Assembly's monsoon session begins today, विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक चलेगा। सदन की कुल पांच बैठकों वाले इस सत्र में सरकार नौ संशोधन विधेयक पेश करेगी और विपक्ष द्वारा किसानों की समस्याओं, नकटी गांव विवाद व कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर हंगामे के पूरे आसार है।
कांग्रेस के सदस्यों ने पहले ही दिन नवा रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी है। वहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस बार विधानसभा सचिवालय में कुल 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 36 विधायकों ने नियमों के तहत अधिकतम 20-20 प्रश्न लगाए हैं।
खास बात यह है कि सवाल पूछने वालों में विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हैं। इस सत्र में शुरुआती चार दिन प्रश्नोत्तर और शासकीय कामकाज के होंगे, जबकि अंतिम दिन (17 जुलाई) गैर-शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे।
पहले दिन पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन का उल्लेख कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ध्यानाकर्षण में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संवर्धन में लापरवाही किए जाने पर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। इसके अलावा जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन योजना में अनियमितता करने का मामला सदन में गूंज सकता है।
मानसून सत्र में पेश होंगे ये 9 विधेयक
- बस्तर फाइटर्स (आरक्षक सेवा) नियम, 2026: भर्ती और सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति।
- निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026: विन्यास निधि के स्थान पर 'रक्षित निधि' का प्रविधान और यूजीसी के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं की अनिवार्यता।
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (वैट) संशोधन विधेयक, 2026: वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करना और लंबित प्रकरणों को राजस्व मंडल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था।
- छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक, 2026: जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निर्यातकों व उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी व तीव्र करना।
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक, 2026: निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और निवेश प्रक्रिया को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाना।
- छत्तीसगढ़ ईज आफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026: व्यापार स्थापना को सरल बनाने हेतु डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण और जोखिम-आधारित निरीक्षण जैसे प्रविधान।
- नवा रायपुर ओ.टी.एस. योजना-2026: आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों के बकाया ब्याज व अधिभार में राहत के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट' योजना की मंजूरी।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (अंगीकरण): छोटे पर्यावरणीय उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान करना।
- छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026: किरायेदारी विवादों का त्वरित समाधान और आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 के अनुरूप मकान मालिकों व किरायेदारों के अधिकार स्पष्ट करना।